नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ कर्मचारियों के परिजन नहीं उठा सकते हैं. जस्टिस विभू बाखरू ने एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक की याचिका पर ये आदेश दिया.
योजना कर्मचारियों के अंशदान से चलता है
'कर्मचारियों के सभी परिजन दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं उठा सकते' - delhi
कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर्मचारी जो इस योजना का सदस्य बनता है तो उसे पता होता है कि उसके परिवार का कौन सा सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है. यह योजना कर्मचारियों के सभी आश्रितों को लाभ नहीं पहुंचा सकती है.
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रिटायर्ड शिक्षक हुकुम तेज प्रताप सिंह ने मांग की थी कि उसकी विधवा हो चुकी बेटी और नाबालिग नातिन को इस योजना में शामिल किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि योजना कर्मचारियों के अंशदान से चलता है और यह योजना कर्मचारियों के परिवार के खास सदस्यों के लाभ के लिए चलाई गई है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस योजना का लाभ कर्मचारी के पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर्मचारी जो इस योजना का सदस्य बनता है तो उसे पता होता है कि उसके परिवार का कौन सा सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है. यह योजना कर्मचारियों के सभी आश्रितों को लाभ नहीं पहुंचा सकती है.