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गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ प्रकरण: CBI जांच की मांग पर 17 फरवरी को होगी HC में सुनवाई

दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ पिछले दिनों हुए दुर्व्यहार की सीबीआई जांच की मांग करनेवाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को सुनवाई करेगा.

Hearing on February 17 to demand CBI inquiry into misbehavior of girl students in Gargi College
गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ प्रकरण

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Published : Feb 14, 2020, 11:44 AM IST

Updated : Feb 14, 2020, 12:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ पिछले दिनों हुए दुर्व्यहार की सीबीआई जांच की मांग करनेवाली याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा. याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर किया है.

गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ प्रकरण

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था
पिछले 13 फरवरी को मनोहरलाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था. जिसके बाद मनोहरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.

6 फरवरी की घटना
याचिका में कहा गया कि 6 फरवरी को कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान कई लड़कियां शामिल हुई थीं. इसमें बाहर के अधेड़ उम्र के कुछ शरारती तत्व घुस गए और छात्राओं के साथ छेड़खानी करने लगे. वहीं कई आरोपियों ने तो कॉलेज के बाहर मेट्रो स्टेशन तक गार्गी कॉलेज की छात्राओं का पीछा किया. छात्राओं ने इसकी कई शिकायत कॉलेज प्रशासन और पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है.

पुलिस की तैनाती के बावजूद बाहरी लोग घुसे
याचिका में कहा गया है कि घटना के दिन गार्गी कॉलेज में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी. उसके बावजूद कुछ लोग घुस गए और छात्राओं के साथ अभद्रता करने लगे. इस घटना के पीछे सुनियोजित आपराधिक और राजनीतिक साजिश नजर आती है. इसलिए इस मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए. याचिका में गार्गी कॉलेज के अंदर और बाहर के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिये अपराधियों की गिरफ्तार कर उन्हें सजा देने की मांग की गई है.

10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
पिछले 13 फरवरी को साकेत कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार दस आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस मामले में दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

Last Updated : Feb 14, 2020, 12:02 PM IST

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