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वकीलों के हंगामे ने बढ़ाई चिदंबरम की मुश्किलें, टली जमानत याचिका - chidambaram

चिदंबरम की जमानत का ईडी ने विरोध किया है. ईडी ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Nov 4, 2019, 6:54 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में वकीलों की हड़ताल के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. आज दिल्ली में वकीलों की हड़ताल की वजह से चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली गई. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.


चिदंबरम की जमानत का ईडी ने विरोध किया है. ईडी ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि चिदंबरम का ये कहना ग़लत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, पिछले 1 नवंबर को कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. एम्स अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चिदंबरम की हालत ठीक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है.


पिछले 30 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 13 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. सीबीआई के मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.


पिछले 17 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.

आईएनएक्स मीडिया डील मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई. इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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