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कोर्ट की मीडिया से अपील, वकीलों के बारे में ना करें व्यक्तिगत टिप्पणी

एमजे अकबर की ओर से प्रिया रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई हुई. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मीडिया से अपील की है कि इस केस से संबंधित वकीलों के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें.

Rouse Avenue Court
राऊज एवेन्यू कोर्ट

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Published : Dec 11, 2019, 9:38 PM IST

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार एमजे अकबर की ओर से पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने मीडिया से आग्रह किया कि वे इस केस के संबंधित वकीलों के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें.

जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो एमजे अकबर की वकील गीता लूथरा ने एक वेबसाइट में गजाला वहाब के बयानों के बारे में छपी खबरों के कुछ खास हिस्सों पर आपत्ति जताई. लूथरा ने अपनी आपत्ति एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा के चैंबर में जाकर बताई.

लूथरा की शिकायत सुनने के बाद जज विशाल पाहूजा कोर्ट में आए और पत्रकारों से अपील की कि वे वकीलों के बारे में निजी टिप्पणी नहीं करें.

16 जनवरी को सुनी जाएंगी दलीलें

उसके बाद एमजे अकबर की ओर से वकील गीता लूथरा ने पत्रकार गजाला वहाब से जिरह की. आज प्रिया रमानी की ओर से सभी गवाहों के बयान पूरे हो गए. इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत की.

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