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1984 सिख दंगा: मौत की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

20 नवंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सिख दंगों के मामलों में यशपाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी जबकि दूसरे दोषी नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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Published : Apr 22, 2019, 8:47 PM IST

1984 सिख दंगा: मौत की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली:1984 सिख दंगों के मामलों में दोषी यशपाल सिंह को ट्रायल कोर्ट की ओर से फांसी की सजा मुकर्रर किए जाने को चुनौती देने और दिल्ली सरकार की ओर से उसकी फांसी की सजा कंफर्म करने की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 20 मई को करेगा.

20 नवंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सिख दंगों के मामलों में यशपाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी जबकि दूसरे दोषी नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में 1984 में दो लोगों की हत्या के मामले में ये सजा सुनाई थी.

दिल्ली पुलिस ने ये मामला सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था लेकिन 1984 के दंगों की जांच करनेवाली एसआईटी ने इस मामले को फिर से खोला. दोनों पर आरोप है कि 1984 में भड़के सिख दंगों के दौरान महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार की हत्या की थी. पुलिस से इस मामले की शिकायत हरदेव सिंह के भाई संतोख सिंह ने की थी.

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