नई दिल्ली/गाजियाबाद:अगर आपका बच्चा स्कूटी, मोटरसाइकिल या फिर 100 सीसी के अधिक के वाहन से स्कूल कॉलेज जाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है. यदि आपका बच्चा 100 सीसी के अधिक के दुपहिया वाहन स्कूल कॉलेज ले जाता है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो ये आपकी परेशानी का सबब बन सकता है. आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है साथ ही जेल जाने की नौबत भी आ सकती है.
डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा के मुताबिक बच्चें बिना ड्राइविंग लाईसेन्स के 100, 125, 150, एवं 200 सीसी के दो पहिया और चार पहिया वाहन चला रहे हैं. इससे दुर्घटना घटित होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है. ऐसे में वाहन चला रहे बच्चे के जीवन के साथ अन्य लोगो के लिये भी खतरनाक है. 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये बिना ही स्कूली-कॉलेज जाने वाले बच्चों का वाहन चलाया जाना स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है. जो कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है.
जुर्माना और 3 साल की जेल:18 साल की कम उम्र के बच्चे यदि 100 सीसी या उससे अधिक के दो पहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन करते पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 (क) के अन्तर्गत 25 हजार का जुर्माना अथवा तीन वर्ष के कारावास या दोनो से दण्डित किया जा सकता है. इसके साथ ही वाहन के पंजीकरण को 12 माह तक रदद् किया जा सकता है. वाहन चला रहे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 25 वर्ष की उम्र तक परिवहन विभाग से ड्राईविंग लाईसेन्स प्रदान नहीं किये जाने का प्रावधान है.
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