नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की मां और पत्नी को पूछताछ के लिए ईडी के समन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
जस्टिस बृजेश सेठी की कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो दस दिनों के बाद दोबारा समन जारी कर सकते हैं. डीके शिवकुमार की मां गौरम्मा और पत्नी उषा शिवकुमार ने ईडी की ओर से जारी समन को निरस्त करने की मांग की थी.
ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए समन
दरअसल ईडी ने दोनों को 17 अक्टूबर को दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए समन जारी किया था. ईडी इसके पहले डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या से पूछताछ कर चुकी है. ईडी ने डीके शिवकुमार के भाई और सांसद डीके सुरेश और विधायक लक्ष्मी हेबालकर से भी पूछताछ कर चुकी है.
3 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे डीके शिवकुमार
आपको बता दें कि पिछले 15 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था. डीके शिवकुमार को ईडी ने 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था.