नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली सहित सभी जगह आए दिन आपराधिक घटनाएं होती है. हर जाति, वर्ग और लिंग के लोग इसके शिकार होते हैं. दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा सरकार की योजनानुसार बहुत से लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता देने का नियम है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत कम संख्या में लोग निशुल्क कानूनी सलाह और सहायता ले पाते हैं.
लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में डीएसएलएसए द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम और वेबिनार के माध्यम से जागरूक किया जाता है. इससे दिल्ली में निशुल्क कानूनी सहायता लेने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ रही है. दिल्ली में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में मुकदमे दर्ज होते हैं उनकी तुलना में बहुत कम ही लोग निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर पाते हैं. जबकि इन लाखों की संख्या में दर्ज होने वाले मुकदमों में बहुत बड़ी संख्या में लोग निशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता के पात्र होते हैं. जानकारी के अभाव में वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता मनीष भदौरिया ने निशुल्क कानूनी सहायता के पात्र और इसकी प्रक्रिया की जानकारी दी है.
निशुल्क हेल्पलाइन पर कॉल करके ले सकते हैं सलाह:डीएसएलएसए की निशुल्क कानूनी सलाह और सहायता की जानकारी के लिए लोग निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1516 पर कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुई घटना की जानकारी भी दे सकते हैं. जिस पर डीएसएलएसए द्वारा नियुक्त वकील फोन पर उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और आपके केस से जुड़ी हुई जानकारियां जैसे संबंधित कोर्ट और थाने का नाम भी बताते हैं. जब मामले में केस लड़ने के लिए फ्री वकील की जरूरत होती है तो उसकी व्यवस्था भी संबंधित जिला अदालत में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) इसकी व्यवस्था करता है.