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पुरानी दिल्ली मॉब लिचिंग केस: वक्फ बोर्ड ने पीड़ित परिवार को दी 5 लाख की सहायता राशि - 5 लाख रुपये सहायता राशि

उवैस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर ईयरफोन खरीदने आया था. रेहड़ी पटरी की एक दुकान पर इयरफोन खरीदते समय दुकानदार से बहस हो गई. जिसको लेकर आसपास के दुकानदारों ने इक्कठा होकर मोहम्मद उवैस की पिटाई कर दी थी.

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पीड़ित परिवार को दी 5 लाख की सहायता राशि

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Published : Sep 5, 2019, 11:46 PM IST

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मॉब लिंचिंग का शिकार हुए कारी मोहम्मद उवैस के परिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पांच लाख रूपये की सहायता राशि दी है. दिल्ली वक्फ बॉर्ड के अध्यक्ष और ओखला से विधायक अमानुल्लाह खान ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर सहायता राशि दी.

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पीड़ित परिवार को दी 5 लाख की सहायता राशि

गुरुवार को अमानतुल्लाह खान ने कांधला पहुंचकर पीड़ित के परिवार को पांच लाख रूपये की सहायता राशि का चेक दिया है. 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कांधला गांव के कारी मोहम्मद उवैस की पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. उवैस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर ईयरफोन खरीदने आया था. रेहड़ी पटरी की एक दुकान पर इयरफोन खरीदते समय दुकानदार से बहस हो गई. जिसको लेकर आसपास के दुकानदारों ने इक्कठा होकर मोहम्मद उवैस की पिटाई कर दी.

पीड़ित परिवार

करीब रात दस बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली तो पीसीआर की गाड़ी मौके पर पहुंची और उवैस को अरुणा आसफ अली अस्पताल ले जाया गया. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कुछ महीने पहले झारखंड में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए तबरेज अंसारी को पांच लाख रूपये कि सहायता राशि और कानूनी सहायता प्रदान की थी.

28 अगस्त को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान ने मोहम्मद उवैस के परिवार को पांच लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की थी.

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