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अगस्ता वेस्टलैंड केस: हाईकोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पिछले 14 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने ईडी से रातुल पुरी की जब्त संपत्तियों और इस केस में उसकी भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो पूछताछ के दौरान रातुल पुरी के बयानों को भी सौंपे.

हाईकोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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Published : Aug 20, 2019, 6:18 PM IST

नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. जस्टिस सुनील गौर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पिछले 14 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने ईडी से रातुल पुरी की जब्त संपत्तियों और इस केस में उसकी भूमिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो पूछताछ के दौरान रातुल पुरी के बयानों को भी सौंपे.

रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि रातुल पुरी की हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई जरुरत नहीं है. उन्होंने कहा था कि पिछले छह महीने में रातुल पुरी से 26 बार पूछताछ की जा चुकी है.

रातुल पुरी का नाम बतौर अभियुक्त कहीं नहीं है, यहां तक कि ईडी ने इस संबंध में चार पूरक आरोप पत्र दाखिल किए हैं लेकिन उनमें कहीं भी रातुल पुरी का नाम नहीं है. ईडी की ओर से एएसजी अमन लेखी ने कहा था कि रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि इस मामले की जांच नाजुक मोड़ पर है. रातुल पुरी ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इस बात की आशंका है कि रातुल पुरी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.

19 अगस्त की रात गिरफ्तार हुआ रातुल पुरी
रातुल पुरी को कल यानि 19 अगस्त की रात में बैंक के साथ फर्जीवाड़ा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया. 9 अगस्त को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी.

ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. उसका पता लगाना भी मुश्किल है. ईडी ने कहा था कि उसे पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रातुल पुरी को दस लाख डॉलर दिए. मिशेल ने रातुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है. ईडी ने कहा था कि हमारे पास रातुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. उसे जेल के अंदर होना चाहिए. रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी रातुल पुरी को टारगेट कर रही है.

पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे. लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले. इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है. रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था. ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा.

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