नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुंबई ट्रेन विस्फोट के दोषी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. याचिका में सिद्दीकी ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसने याचिका खारिज करने के लिए एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को निर्देश देने की भी मांग की थी.
याचिकाकर्ता के वकील ने तब याचिका वापस ले ली, जब अदालत ने कहा कि वह जुर्माने के साथ याचिका खारिज कर देगी. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आरटीआई आवेदन के तहत जो मांगा गया है, वह सूचना नहीं बल्कि एक निर्देश है. न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के उपयोग की एक सीमा है. अदालत भारी कीमत चुकाकर याचिका को खारिज करने को तैयार है. भले ही याचिका कानूनी सहायता के माध्यम से स्थानांतरित की गई हो, तब भी इसके उपयोग की एक सीमा है. न्यायमूर्ति ने पूछा कि इसकी लागत कितनी थी.