नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी की कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया गया था. उन्होंने इस याचिका को खारिज करने के अपने इरादे का संकेत दिया. तब याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले को वापस लेने का फैसला किया.
न्यायमूर्ति प्रसाद दो संगठनों, छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. इन संगठनों ने 9 अक्टूबर, 2021 की दिल्ली सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया. यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना, जिसने दिल्ली में यमुना के तट पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और दिल्ली के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया. अदालत को बताया कि इस आदेश से 30-40 लाख लोग प्रभावित हैं.