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दिल्ली हाईकोर्ट: साक्षात्कार प्रक्रिया पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार, खारिज हुई 3 प्रोफेसर्स की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट नें तीन प्रोफेसरों की याचिका को खारिज कर दिया, इसमें ईसाई छात्रों का साक्षात्कार ना लेने की बात कही गई थी. जानते हैं पूरा मामला

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Published : Jul 12, 2019, 9:48 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट: साक्षात्कार प्रक्रिया पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ईसाई छात्रों के दाखिले के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने कॉलेज के तीन प्रोफेसरों की याचिका को खारिज कर दिया.

'चर्च प्रतिनिधि का साक्षात्कार पैनल में शामिल होना गलत'
याचिका एनपी ऐश्लेय, अभिषेक सिंह और नंदिता नारायण ने दायर की थी. ये तीनों सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर हैं और कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं.

याचिका में कहा गया था कि सेंट स्टीफंस कॉलेज में चर्च प्रतिनिधियों को कॉलेज की दाखिला प्रक्रिया और साक्षात्कार पैनल में शामिल करना गलत है. सुप्रीम काउंसिल द्वारा लिया गया यह फैसला कॉलेज के संविधान के खिलाफ है. याचिका में कहा गया था कि कॉलेज में 15 जून से दाखिले शुरू होने हैं, ऐसे में सुप्रीम काउंसिल के इस निर्णय पर रोक लगाई जाए.

सुप्रीम काउंसिल बनाम शिक्षक
दरअसल पिछले मार्च में सेंट स्टीफंस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि छात्रों के साक्षात्कार लेने वाले पैनल में कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल को शामिल किया जाएगा. इस पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल के सदस्य उत्तर भारत के चर्च के प्रतिनिधि होते हैं.

सुप्रीम काउंसिल और गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन दिल्ली के बिशप होते हैं. ऐसे में कॉलेज प्रशासन सीधे तौर पर कॉलेज की अकादमिक गतिविधियों में चर्च के सदस्यों की दखलंदाजी को तरजीह दे रहा है.

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