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कुणाल कामरा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, DGCA को नोटिस जारी - delhi high court notice to DGCA

मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के मामले में सुनवाई करते हुए डीजीसीए को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने डीजीसीए को 27 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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कुणाल कामरा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, DGCA को नोटिस जारी

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Published : Feb 25, 2020, 7:37 PM IST

नई दिल्ली: विमान में यात्रा के दौरान एक टीवी पत्रकार से अभद्रता करने के आरोप में कॉमेडियन कुणाल कामरा पर इंडिगो समेत अन्य एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया है. इस मामले को लेकर कुणाल कामरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

कुणाल कामरा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश

इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने डीजीसीए को 27 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

प्रतिबंध हटाने की मांग

कुणाल कामरा ने अपनी याचिका में कहा है कि इंडिगो ने आंतरिक समिति के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही उन पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया जबकि अन्य एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गोएयर ने भी उन पर इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए. कुणाल कामरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा, गोपाल शंकरनारायण और मोहित माथुर ने कोर्ट से डीजीसीए को प्रतिबंध हटाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश देने की मांग की.

कुणाल ने भेजा था इंडिगो एयरलाइंस को लीगल नोटिस

याचिका दायर करने से पहले कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को लीगल नोटिस भेजा था. कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को भेजे नोटिस में उन पर लगे 6 महीने के यात्रा प्रतिबंध को हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी.

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