नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका खारिज कर दी और मौखिक रूप से कहा कि यह एक जनहित याचिका (पीआईएल) का घोर दुरुपयोग है. उच्च न्यायालय का आदेश चालक संघ चालक शक्ति की याचिका पर आया, जिसने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी को चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि इस तरह लेबलिंग संविधान का उल्लंघन है.
याचिकाकर्ता के वकील ने पहले कहा था कि वर्दी निर्धारित करने से ड्राइवरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाती है और यह उनकी स्थिति के प्रतीक के रूप में भी काम करता है. वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि वर्दी के संबंध में कुछ अनुशासन का पालन करना होगा. इसपर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से पहले यह स्पष्ट करने को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो चालकों के लिए खाकी या ग्रे रंग की वर्दी निर्धारित है या नहीं.
अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वर्दी न पहनने पर ड्राइवरों पर 20,000 रुपये तक के भारी चालान काटे जा रहे हैं, जबकि इस विषय पर कानून अस्पष्ट है. इसने प्रस्तुत किया है कि ड्यूटी पर ऑटो चालकों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के रंग के बारे में पूरी अस्पष्टता है क्योंकि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम सात में खाकी रंग निर्धारित है, लेकिन राज्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित परमिट शर्तों में ग्रे रंग अनिवार्य है.