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दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में 15 जुलाई तक कामकाज निलंबित - Delhi High Court suspended

15 जुलाई तक दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में कामकाज निलंबित कर दिया है. दरअसल रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इस आशय का फैसला किया गया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Jun 29, 2020, 3:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में 15 जुलाई तक कामकाज निलंबित करने का फैसला किया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इस आशय का फैसला किया गया है. हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल सुपरविजन कमेटी ने ये फैसला किया है.

15 जुलाई तक कामकाज निलंबित



पहले से लिस्टेड मामलों की नई डेट लगाई गई

हाईकोर्ट में 1 जुलाई से 15 जून तक की लिस्टेड मामलों को अगस्त में लिस्ट करने का आदेश दिया गया है. 1 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 26 अगस्त को, 2 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 27 अगस्त को, 3 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 28 अगस्त को, 4 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 29 अगस्त को, 6 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 31 अगस्त को, 7 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 1 सितंबर को, 8 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 2 सितंबर को, 9 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 3 सितंबर को, 10 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 4 सितंबर को, 13 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 7 सितंबर को, 14 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 8 सितंबर को, 15 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 9 सितंबर को लिस्ट करने का आदेश दिया है.



अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि निचली अदालतें जमानत, रोक इत्यादि अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई पहले के दिशानिर्देशों के मुताबिक करती रहेंगी. हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को निर्देश दिया था कि वे Cisco WebEx के जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करें.

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