नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, वे लॉकडाउन के बाद भी जारी रखें. चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बात ये बातें कहीं.
दिल्ली में 18 सौ हंगर रिलीफ सेंटर चलाए जा रहे हैं
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा कि राशन उपलब्ध कराने के लिए राशनकार्ड धारकों और गैर राशनकार्ड धारकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. संजय जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बात के उपाय किए हैं कि किसी की भी भूख से मौत नहीं हो. दिल्ली सरकार सभी जरुरतमंद लोगों को सूखा राशन उपलब्ध करा रही है चाहे उनके पास राशनकार्ड हों या राशनकार्ड नहीं हों. दिल्ली सरकार दिल्ली में 18 सौ हंगर रिलीफ सेंटर चला रही है जिसमें आठ से दस लाख लोगों को दो समय का भोजन खिलाया जा रहा है. दिल्ली सरकार की इन दलीलों को रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए कोर्ट ने संतोष जताया.
राशन देने की प्रक्रिया आसान करें
पिछले 27 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो जरुरतमंदों को राशन देने के लिए प्रक्रिया आसान करें. हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और उनके पास आधार कार्ड या मतदाता पहचानपत्र है उन्हें राशन देने की प्रक्रिया आसान करें.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि अगर जरुरत पड़े तो अपनी नीति में बदलाव करें ताकि जरुरतमंद लोगों को राशन मिल सके. इसके लिए उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों को सूचित करें और आदेश को वेबसाइट पर भी नोटिफाई करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जरुरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें.