नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर 4 से 15 नवंबर तक लागू होने जा रहे ऑड-इवन योजना को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर ऑड-ईवन योजना को किस तरह लागू किया जाएगा इसके बारे में विस्तार से बताया. वर्ष 2016 की तरह इस बार भी महिला वहां चालक तथा दोपहिया वाहन चालकों को योजना से बाहर रखा जाएगा. उन पर यह योजना लागू नहीं होगी. जिन निजी वाहन चालकों पर यह योजना लागू होगी, अगर वे उसका उल्लंघन करेंगे तो 4000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यह राशि पहले 2000 रुपये थी.
ऑड-ईवन को लेकर दिल्ली सरकार तैयार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड ईवन योजना को लेकर आज सचिवालय में सभी विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक हुई. जिसमें निर्णय लिया गया कि 4 से 15 नवंबर के बीच यह लागू होगा. इवन तारीख वाले दिन इवन नंबर की पंजीकृत गाड़ियां चलने की इजाजत होगी तो ऑड तारीख वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ियों के चलने की इजाजत होगी.
इस समय लागू होगा ऑड-ईवन
ऑड ईवन योजना सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान इमरजेंसी सेवा देने वाली वाहनों जिसमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दूध, सब्जी, फल आदि आपूर्ति करने वाली गाड़ियां यह सब शामिल हैं, उन पर योजना लागू नहीं होगी. अगर कोई शख्स अपने साथ किसी बीमार आदमी को अस्पताल इलाज के लिए ले जा रहा है तो उससे पर भी योजना से छूट मिलेगी. इसी तरह स्कूली बच्चे के साथ अगर कोई वाहन चालक कहीं जा रहा होगा तो उस पर भी छूट मिलेगी.
मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू होगा ऑड ईवन
इसके अलावा योजना से दिल्ली में जिन लोगों को राहत मिलेगी उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय सरकार के मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, तमाम मंत्रालयों के वाहन आदि को इस योजना से बाहर रखा जाएगा. दिल्ली में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कहीं आते जाते हैं तो उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा. हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों और अधिकारियों पर योजना लागू होगा. वह भी इसका उल्लंघन करेंगे तो जुर्माना वसूला जाएगा.
बता दें कि odd-even योजना के तहत दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ विषम संख्या यानि 1,3,5,7, 9 नंबर वाले गाड़ियों को चलने की इजाजत होती है. वहीं even वाले दिन सम संख्या यानी जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत मे संख्या 2, 4, 6, 8 होता था उन्हें ही दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाजत होगी. इसका पालन नहीं करने वाले को 4000 रुपये जुर्माना लगेगा.
इन्हें मिलेगी छूट
- राष्ट्रपति
- उप राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- मुख्य न्यायाधीश
- राज्यपाल
- उप राज्यपाल दिल्ली
- केंद्रीय मंत्री
- राज्य व केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- लोकसभा व राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष
- डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा
- डिप्टी चेयरमैन लोकसभा
- सुप्रीम कोर्ट के जज
- सीएजी
- चेयरपर्सन यूपीएससी
- दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज
- पैरा मिल्ट्री फोर्स
- एसपीजी सुरक्षा वाले वाहन
- लोकायुक्त
- एंफोर्समेंट वाहन
- आपातकालीन सेवा वाहन
- पायलट व एस्कोर्ट
- एंबेसी के सीडी नंबर वाहन
- राज्य चुनाव आयोग दिल्ली, चंडीगढ़
- चुनाव पर्यवेक्षक
- चुनाव में लगे वाहन
- केवल महिलाएं या 12 साल के बच्चों के साथ
- स्कूल ड्रेस में बच्चों वाले वाहन
- चुनाव आयुक्त
- पुलिस विभाग
- परिवहन विभाग
- रक्षा मंत्रालय की गाड़ी
- मेडिकल वाहन
- सिर्फ महिलाओं वाले वाहन
- दिव्यांगों के वाहन
- स्कूली बच्चों की गाड़ी
- दो पहिया