नई दिल्ली:दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में आज गुरुवार को सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी दलीलें 9 अगस्त से सुनना शुरू करेगा.
बता दें कि इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट द्वारा बृजभूषण को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दी गई थी. इसके बाद आज बृज भूषण शरण सिंह और पूर्व डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर दोनों अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में पेश हुए. बृज भूषण की ओर से वकील राजीव मोहन पेश हुए. इस बीच कोर्ट ने आरोपों पर बहस के लिए 9, 10 और 11 अगस्त की तारीख तय की.
वकील राजीव मोहन ने बताया कि दिल्ली पुलिस से प्राप्त दस्तावेजों और चार्जशीट का सत्यापन पूरा हो गया है. अब उन्होंने कुछ दस्तावेजों की बेहतर प्रतियां मांगी हैं, लेकिन वह जांच अधिकारी (आईओ) से उनकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं. बता दें, इससे पहले 20 जुलाई को पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपितों को नियमित जमानत दे दी थी.
बता दें कि 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण और विनोद तोमर के खिलाफ एक हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी. चार्जशीट में धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (उकसाने वाले अधिकारी), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया. चार्जशीट में कथित तौर पर लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल हैं. गौरतलब है कि कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में छह पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था.
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