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दरियागंज हिंसा: जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 28 दिसंबर को आएगा फैसला!

नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) के खिलाफ दिल्ली के दरियागंज इलाके में भड़की हिंसा मामले में 9 अन्य आरोपियों की जमानत पर फैसला कोर्ट ने टाल दिया है. तीस हजारी कोर्ट अब 28 दिसंबर को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा.

court to give judgement on bail plea of 9 accused on december 28 in daryaganj violence case
दरियागंज हिंसा पर सुनवाई टली

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Published : Dec 26, 2019, 6:19 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट दरियागंज हिंसा मामले में गिरफ़्तार 9 आरोपियों की जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. दरअसल एक आरोपी का पता अभी तक वेरिफाई नहीं हुआ है इसलिए कोर्ट ने पुलिस को एड्रेस वेरिफाई करने के लिए कहा है. 28 दिसंबर को बाकी 6 आरोपियों की जमानत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा.

23 दिसंबर को जमानत याचिका की गई खारिज
पिछले 24 दिसंबर को इन 9 आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी. पिछले 23 दिसंबर को कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 15 प्रदर्शनकारियों की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कपिल कुमार ने कहा था कि फिलहाल उन्हें हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं.

कौन-कौन हैं आरोपी
पुलिस ने 20 दिसंबर को जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनमें मोहम्मद अतहर, साबिल अली, मोहम्मद अशफाक, इरफानुद्दीन, अब्बास, दानिश मलिक, आमिर, रेहान, आतिफ, हैदर अली, जाहिद, फुरकान, दानिश, शमशेर शाह और मोहम्मद अली शामिल हैं.

सोची समझी रणनीति के तहत हमला
पिछले 21 दिसंबर को पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि सोची समझी रणनीति के तहत ये हमला किया गया. इसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं. आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि कुछ धाराओं को छोड़कर सभी जमानती हैं.

आखिर क्यों बनें ये सब आरोपी, जानिए
दरियागंज में सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) और नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के विरोध में लोग प्रदर्शन करते हुए उग्र हो गए थे. इसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया था. इतना ही नहीं पुलिस पर पथराव के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी में आग भी लगा दी थी. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. ऐसे में कोर्ट ने सभी आरोपितों को 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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