नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह जांच से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट के दस्तावेज नजीब अहमद की मां को दो हफ्ते में उपलब्ध कराए. चीफ मेट्रोपोलिटन नवीन कुमार कश्यप ने इस मामले के जांच अधिकारी को 7 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
नजीब अहमद की मां ने क्लोजर रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों की मांग करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 8 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच बंद करने की अनुमति दी थी.
हाईकोर्ट ने कहा था कि नजीब की मां को अगर कोई शिकायत है तो वो ट्रायल कोर्ट में जा सकती है. अगर उन्हें जांच की स्टेटस रिपोर्ट चाहिए तो वो इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं. हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद नजीब की मां फातिमा नफीस ने याचिका दायर की थी.
नजीब की मां ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की थी कि वो नजीब को ढूंढने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दे. सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था.
16 मई 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिया था, इसके बाद 29 जून को सीबीआई ने नजीब का सुराग देने वाले को दस लाख रुपये का ईनाम देने की घोषणा की थी. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 से गायब है.