नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है.
कोर्ट ने जारी किया था समन
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने दोनों को दस-दस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. पिछले 8 जुलाई को कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को समन जारी किया था. पिछले 27 जून को दो गवाहों ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. जिन गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे, उनमें दीपक बंसल और अनुराग मलिक शामिल हैं. दीपक बंसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली राज्य के सचिव हैं. जबकि अनुराग मलिक दिल्ली युनिवर्सिटी के लॉ के छात्र हैं.
विजेंद्र गुप्ता ने दर्ज कराया था बयान
पिछले 26 जून को याचिकाकर्ता विजेंद्र गुप्ता ने अपना बयान दर्ज कराया था. अपने बयान में विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि वे केजरीवाल और सिसोदिया के झूठे आरोपों वाले बयानों से काफी आहत हुए. ये बयान लोकसभा के अंतिम चरण में पंजाब में होनेवाले चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिए गए थे. उन्होंने कहा था कि दोनों 'आप' नेताओं के बयानों के बाद उनके पास कई लोगों के फोन आने लगे. केजरीवाल के ट्वीट करीब तीन हजार बार रिट्वीट किए गए, जबकि सिसोदिया के ट्वीट1300 बार रिट्वीट किए गए.