नई दिल्लीः दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(Graded Response Action Plan-GRAP) के चौथे चरण को वापस ले लिया गया है. ग्रैप का एक से लेकर तीन तक का चरण लागू रहेगा. ग्रेप 4 के मद्देनजर निजी डीजल कारों और बाहर से आने वाले भारी डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है. 4 नवंबर से यह प्रतिबंध लागू था.
दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी पर नजर रखने वाली एजेंसियां इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि वायु की गुणवत्ता का स्तर 'गंभीर या बहुत गंभीर' श्रेणी में नहीं पहुंच पाए. अब सोमवार से पहले की तरह दिल्ली में बीएस (भारत स्टैण्डर्ड) 3 और बीएस 4 डीजल की कार चला सकेंगे. दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण के बदतर हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने उक्त स्टेज की डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की जो सिफारिशें की थी, उसे रविवार को वापस ले लिया है. अब दिल्ली सरकार के कार्यालय भी 100 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे.
हालांकि, ग्रेप के तीसरे चरण के तहत लगे प्रतिबंधों को ठीक तरह से लागू कराने के लिए स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी में 2 सदस्य परिवहन विभाग, दो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तथा दो डीपीसीसी के होंगे. यह कमेटी सुनिश्चित करेगी कि इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन हो सके. साथ-साथ हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर यह अनुरोध कर रहे हैं कि वे आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही दिल्ली बार्डर तक आने दें.