नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया साईट्स इंस्टाग्राम को निर्देश दिया है कि वो कलाकार सुबोध गुप्ता के खिलाफ यौन प्रताड़ना का आरोप लगाने वाले पोस्ट करनेवाले व्यक्ति की विस्तृत जानकारी दें. हाईकोर्ट ने इस बात को नोट किया कि इंस्टाग्राम ने पोस्ट करनेवाले व्यक्ति की जानकारी कोर्ट को नहीं बताई
कलाकार सुबोध गुप्ता पर यौन उत्पीड़न का लगा था आरोप, HC ने इंस्टाग्राम-फेसबुक से मांगी डिटेल - जस्टिस राजीव सहाय
सुबोध गुप्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एक साल पहले एक अनजाने इंस्टाग्राम पेज पर उनके खिलाफ यौन प्रताड़ना वाले पोस्ट किए गए. पोस्ट करनेवाली ने अपने को गुप्ता का सहकर्मी बताते हुए अपने और दूसरी महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया
18 नवबंर तक देनी होगी जानकारी
जस्टिस राजीव सहाय ने निर्देश दिया कि वो सीलबंद लिफाफे में 18 नवंबर तक जानकारी कोर्ट को सौंपें. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी. सुबोध गुप्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एक साल पहले एक अनजाने इंस्टाग्राम पेज पर उनके खिलाफ यौन प्रताड़ना वाले पोस्ट किए गए. पोस्ट करनेवाली ने अपने को गुप्ता का सहकर्मी बताते हुए अपने और दूसरी महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया. इंस्टाग्राम के बाद ये कंटेंट फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया. याचिका में इस पोस्ट को झूठा बताते हुए मानहानि का केस दायर किया गया. याचिका में पोस्ट करनेवाले, फेसबुक और इंस्टाग्राम से पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है.
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इंस्टाग्राम को सभी संबंधित पोस्ट हटाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने इस पोस्ट से संबंधित 18 यूआरएल की लिस्ट को हटाने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान फेसबुक ने हाईकोर्ट से कहा कि वो ये सभी पोस्ट हटाएगा. उसके बाद हाईकोर्ट ने पोस्ट करनेवाले की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.