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दिल्ली: भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित वक्फ बोर्ड के 3 कर्मचारियों की अपील हुई खारिज - waqf board employees

रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली वक्फ बोर्ड से निलंबित तीन पूर्व अधिकारियों की अपील को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने खारिज कर दिया है. तीनों को बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 25 मई 2019 को नौकरी से निलंबित कर दिया था.

appeal of three employees suspended from delhi waqf board dismissed
निलंबित वक्फ बोर्ड के 3 कर्मचारियों की अपील हुई खारिज

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Published : Aug 21, 2020, 10:09 AM IST

नई दिल्ली:भ्रष्टाचार के आरोप में मई 2019 में दिल्ली वक्फ बोर्ड से निलंबित चल रहे तीन पूर्व अधिकारियों को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा, जब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से उनकी अपील को खारिज कर दिया. निलंबित चल रहे तीनों कर्मचारियों की अपील पर गौर करने का आदेश सेंट्रल एडमिशनरेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने दिया था.

यूडीसी मोहम्मद अब्बास हुए निलंबित

वक्फ एक्ट 1995 के तहत खारिज

तीनों कर्मचारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट की सलाह पर अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने मामले को खुद ना सुनकर दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था और 3 महीने में निपटारा करने के लिए कहा था. अब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने अपील का निपटारा करते हुए इसे खारिज कर दिया. वक्फ एक्ट 1995 का हवाला देते हुए गौर करने से मना कर दिया.

पूर्व सेक्शन अधिकारी खुर्शीद आलम फारूकी हुए निलंबित

इंक्वायरी कमेटी का हुआ गठन

गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने बोर्ड के पूर्व सेक्शन अधिकारी खुर्शीद आलम फारूकी, यूडीसी मोहम्मद अब्बास, अकॉउंटेंट मोहम्मद मुर्सलीन पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में हेरा फेरी करने, दस्तावेज नष्ट करने और रिश्वत लेने के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए ससपेंड कर दिया था. जिसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी का गठन कर आरोपों की जांच के बाद तीनों को बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 25 मई 2019 को नौकरी से निलंबित कर दिया गया था.

अकॉउंटेंट मोहम्मद मुर्सलीन हुए निलंबित

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