नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून या उससे पहले खत्म होने वाले सभी अंतरिम आदेशों को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिल तलवंत सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट और निचली अदालतों में पहले ही 30 जून तक कामकाज निलंबित किया जा चुका है.
पिछले 15 मई को हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश 15 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था. इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में हाईकोर्ट या निचली अदालत ने 15 जून या उसके पहले तक कोई अंतरिम आदेश दे रखी है तो वह 15 जुलाई तक जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और निचली अदालतों के किसी भी मामले में यहां तक की रोक, जमानत, पेरोल से जुड़े मामले जिसमें 15 जून या उसके पहले के अंतरिम आदेश दिए गए हैं, उनकी समय सीमा खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है उन मामलों में अंतरिम आदेश 15 जुलाई तक बढ़ाए जाते हैं.