नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड (agustawestland) मामले में सीबीआई को तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो मिशेल से 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच पूछताछ करे.
पिछले 7 सितंबर को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले 4 अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. ईडी ने आरोप पत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है.
ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स आरोपी
ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया है. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं. इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है. पिछले 4 मई को कोर्ट ने मिशेल के खिलाफ दायर चार्जशीट उसे मिले बिना ही मीडिया में लीक होने पर आपत्ति जताई थी. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी के स्टेटस रिपोर्ट में कोर्ट के कर्मचारी को चार्जशीट लीक होने का आरोपी बताने पर उसकी खिंचाई की थी.
चार्जशीट की कॉपी हुई थी लीक
ईडी ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कोर्ट के रिकार्ड कीपर को चार्जशीट लीक होने के लिए जिम्मेदार बताया था. कोर्ट ने इन आरोपों को गलत बताया. ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 4 अप्रैल को रिकार्ड कीपर को चार्जशीट की कापी सौंपी थी. रिकार्ड कीपर ने ही चार्जशीट की कॉपी मिशेल को मिलने के पहले मीडिया को लीक कर दिया था. कोर्ट ने इस मामले को निस्तारित करते हुए ईडी को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए.