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8000 करोड़ के मनी लाउंड्रिंग के मामले में 13 को जमानत मिली, मीसा भारती हैं आरोपी

आज सुनवाई के दौरान मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार कोर्ट में पेश नहीं हुए और उन्होंने आज कोर्ट से पेशी की छूट की मांग की. कोर्ट ने उन्हें आज कोर्ट में पेश होने से छूट दे दिया. मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी.

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Published : Nov 23, 2019, 6:10 PM IST

13 got bail in money laundering case of 8000 crores, Misa Bharti is accused in this case

नई दिल्ली:दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में 13 आरोपियों को जमानत दी. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार की कोर्ट में आज 13 आरोपी पेश हुए और अलग-अलग जमानत याचिका दायर किया.

आज सुनवाई के दौरान मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार कोर्ट में पेश नहीं हुए और उन्होंने आज कोर्ट से पेशी की छूट की मांग की. कोर्ट ने उन्हें आज कोर्ट में पेश होने से छूट दे दिया. मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी.



जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दिया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगे.
कोर्ट ने आज जिन आरोपियो को जमानत दी उनमें देबासिस दीक्षित, बिनीत कपूर, अमित अरोड़ा, रविंद्र गोयल, स्वाति पावा, संजय कुमार ग्रोवर, अनुज गर्ग, कुलदीप चौहान, विनोद कुमार गुप्ता औऱ धीरेंद्र कुमार शामिल हैं.
कोर्ट ने आज देबासीस दीक्षित, बिनीत कपूर औऱ अमित अरोड़ा के बेल बांड को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने रविंदर गोयल, स्वाति पावा, संजय कुमार ग्रोवर और पंकज कुमार को सुनवाई की अगली तिथि को बेल बांड भरने का निर्देश दिया. इसके अलावा कोर्ट ने जिन लोगों निजी बांड पर जमानत दिया उनमें मुकेश शर्मा, प्रकाश हिरावत, अनुज गर्ग, कुलदीप चौहान, विनोद कुमार गुप्ता और धीरेन्द्र कुमार शामिल हैं.


पिछले 2 नवंबर को कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. पिछले 31 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपियों की संक्षिप्त जानकारी कोर्ट को सौंपें. पिछले 10 जुलाई को ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने 35 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. 35 आरोपियों में से 15 लोगों और 20 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है. आरोपी 15 लोगों में 8 चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं.


5 मार्च 2018 को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश दोनों को दो-दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. 6 जनवरी 2018 को ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था. कोर्ट ने 5 फरवरी 2018 को इस मामले के आरोपी संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने दोनों को एक एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं.



आपको बता दें कि इसी मामले में 25 जनवरी 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी. जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपए मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपए प्रीमियम पर खरीदे. फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपए में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया.
ईडी के मुताबिक जैन ब्रदर्स ने नेताओं और उनके परिजनों के काले धन को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है. ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त किया था.

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