नई दिल्ली:भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति (सीओए) के गठन के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने निर्देश दिया है कि भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) का संचालन प्रशासकों की तीन सदस्यीय समिति (COA) करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसमें पूर्व न्यायाधीश अनिल दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ एसवाई कुरैशी शामिल हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आईओए की अपील पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संचालन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है.
Supreme Court
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि सीओए की नियुक्ति से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) भारतीय संघ को निलंबित कर सकती है जैसा कि हाल में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के मामले में हुआ था. पीठ सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई खत्म करने के बाद दिन में आईओए की अपील पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई.
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