नई दिल्ली:4 से 5 जून को स्विट्जरलैंड के लुसाने में होने वाले एफआईएच हॉकी 5 के पहले सीजन के लिए नौ सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा की गई है. टीम की कमान गोलकीपर रजनी एतिमारपू संभालेंगी, जबकि महिमा चौधरी उपकप्तान होंगी. टीम उरुग्वे, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मेजबान स्विट्जरलैंड से खेलेगी.
टीम में अनुभवी गोलकीपर एतिमारपू, डिफेंडर रश्मिता मिंज और अजमीना कुजुर शामिल हैं. मिडफील्डर वैष्णवी विट्ठल फाल्के, महिमा चौधरी और प्रीति को लिया गया है, जबकि फारवर्ड मरियाना कुजूर, मुमताज खान और रुतजा दादासो पिसल भी होंगी. इसके अतिरिक्त, सुमन देवी थौडम और राजविंदर कौर को स्टैंडबाय के रूप में रखा गया है. टीम के साथ आने वाले मुख्य कोच जेनेक शोपमैन ने हॉकी 5एस इवेंट में अपने मैच से पहले टीम पर विश्वास व्यक्त किया.
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शोपमैन ने कहा, मैंने कभी भी आधिकारिक टूर्नामेंट में हॉकी टीम को 5एस को कोचिंग नहीं दी है. इसलिए यह मेरे लिए दिलचस्प अनुभव होगा. हमने विविधता के साथ एक टीम चुनी है. बहुत सारी युवा प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने जूनियर विश्व कप में खुद को साबित किया और मैं उन्हें सीनियर कोर ग्रुप के खिलाड़ियों के साथ संयुक्त प्रारूप से खेलते देखना चाहता हूं.
भारतीय महिला हॉकी टीम:
गोलकीपर: रजनी एतिमारपू (कप्तान)
डिफेंडर्स : रश्मिता मिंज और अजमीना कुजूर.
मिडफील्डर : वैष्णवी विट्ठल फाल्के, महिमा चौधरी (उपकप्तान) और प्रीति.
फॉरवर्ड : मारियाना कुजूर, मुमताज खान, रुतजा दादासो पिसल.
अतिरिक्त खिलाड़ी: सुमन देवी थौडम और राजविंदर कौर.
एआईएफएफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून की समय सीमा निर्धारित की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रशासकों की समिति (सीओए) का पुनर्गठन किया, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए.आर. दवे करेंगे, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामलों का प्रबंधन करेंगे. संघ के दिन-प्रतिदिन के शासन को देखने के अलावा, सीओए कोर्ट की सहायता भी करेगा और वर्तमान कार्यवाही के दौरान अपने इनपुट भी प्रदान करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान पर कोई आपत्ति या सुझाव दाखिल करने की समयसीमा भी तय की है, जिसकी एक प्रति आईएएनएस के पास है.
उसमें कहा गया, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का प्रस्तावित संविधान, जिसे पूर्व अंतरिम आदेश में एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है, सभी पक्षों को परिचालित किया जाएगा. संविधान के लिए कोई भी आपत्ति या सुझाव को देने के लिए 30 जून 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है.
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कोर्ट ने कहा, यह अभ्यास सीओए द्वारा 15 जुलाई 2022 को या उससे पहले किया जाएगा और उनके बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा. ताकि सभी पक्षों को उससे अवगत कराया जा सके. कोर्ट ने कहा, सीओए संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी समिति के चुनाव कराने के उद्देश्य से मतदाता सूची/कॉलेज तैयार करेगा, जैसा कि प्रस्तावित है, इस तरह के आगे के निर्देशों के अधीन जो इस कोर्ट द्वारा पक्षों को सुनने के बाद जारी किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उम्मीद है कि संविधान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जानी चाहिए.