रेसर गौरव गिल को रैली ऑफ जोधपुर दुर्घटना मामले में मिली बड़ी राहत
रैली रेसर गौरव गिल को रैली ऑफ जोधपुर में हुई दुर्घटना के मामले में जमानत दे दी गई है. गौरव गिल पर आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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जोधपुर :भारत के प्रमुख रैली रेसर और अर्जुन अवार्ड विजेता गौरव गिल को 19 सितम्बर को रैली ऑफ जोधपुर में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के मामले में जमानत मिल गई है.
गिल पर जांच एजेंसी ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया था. गिल सिवाना जोधपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और अदालत ने सभी परिस्थितियों और हालात के मद्देनजर ट्रायल के लंबित रहने तक गिल की जमानत मंजूर कर ली.