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Delhi High Court : हाईकोर्ट ने विनेश-बजरंग को ट्रायल से छूट के खिलाफ याचिका पर WFI से जवाब मांगा - भारतीय कुश्ती महासंघ

Delhi HC Seeks WFI Response On Wrestlers : दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई एशियन गेम्स के ट्रायल से छूट देने के पीछे की वजह को क्लीयर करने को भी कहा है.

Bajrang Punia Vinesh Phogat
Bajrang Punia Vinesh Phogat

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Published : Jul 20, 2023, 2:57 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ मामलों के लिए जिम्मेदार तदर्थ पैनल से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने के लिए जवाब तलब किया है. यह अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका के बाद आया है. जिन्होंने विनेश और बजरंग को सीधे प्रवेश देने के फैसले को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने डब्ल्यूएफआई को दिन के दौरान अपनी प्रतिक्रिया पेश करने के लिए कहा और कहा कि यदि चयन का आधार निष्पक्ष और उचित है तो कोई समस्या नहीं होगी. अदालत ने दोनों चयनित खिलाड़ियों द्वारा अर्जित ख्याति के बारे में पूछा है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चयन प्रक्रिया के लिए केवल पिछले प्रदर्शन पर निर्भर रहने के बजाय ट्रायल होना चाहिए. केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि चयन नीति मुख्य कोच/विदेशी विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर कुछ खिलाड़ियों, विशेष रूप से ओलंपिक/विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेताओं जैसे प्रतिष्ठित एथलीटों के लिए छूट की अनुमति देती है. हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का चयन डब्ल्यूएफआई द्वारा उल्लिखित छूट नीति का पालन नहीं करता है.

विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति द्वारा सीधे एशियाई खेलों के लिए चुना गया था. जबकि अन्य पहलवानों को भारतीय टीम में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल में प्रतिस्पर्धा करनी होगी. पंघल और कलकल ने दोनों श्रेणियों (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिला 53 किग्रा) के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की है. आईओए तदर्थ समिति द्वारा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को छूट देने के निर्देश को रद्द करने की मांग की है. अदालत ने अब मामले को 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

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(आईएएनएस)

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