नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ मामलों के लिए जिम्मेदार तदर्थ पैनल से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने के लिए जवाब तलब किया है. यह अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका के बाद आया है. जिन्होंने विनेश और बजरंग को सीधे प्रवेश देने के फैसले को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने डब्ल्यूएफआई को दिन के दौरान अपनी प्रतिक्रिया पेश करने के लिए कहा और कहा कि यदि चयन का आधार निष्पक्ष और उचित है तो कोई समस्या नहीं होगी. अदालत ने दोनों चयनित खिलाड़ियों द्वारा अर्जित ख्याति के बारे में पूछा है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चयन प्रक्रिया के लिए केवल पिछले प्रदर्शन पर निर्भर रहने के बजाय ट्रायल होना चाहिए. केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि चयन नीति मुख्य कोच/विदेशी विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर कुछ खिलाड़ियों, विशेष रूप से ओलंपिक/विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेताओं जैसे प्रतिष्ठित एथलीटों के लिए छूट की अनुमति देती है. हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का चयन डब्ल्यूएफआई द्वारा उल्लिखित छूट नीति का पालन नहीं करता है.