हैदराबाद : खेल मंत्रालय ने 57 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) से उनके अधिकारियों की उम्र और कार्यकाल संबंधित प्रश्नावली का जवाब मांगा था जिनकी मान्यता रद कर दी गयी थी और इनमें से 56 ने अपने जवाब सौंप दिए हैं और सिर्फ जूडो संस्था ही 13 अगस्त की अंतिम समय सीमा तक ऐसा नहीं कर पायी है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 जून को खेल मंत्रालय को वकील राहुल मेहरा द्वारा जारी जनहित याचिका पर 54 एनएसएफ की मान्यता रद्द करने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने बाद में तीन और एनएसएफ की मान्यता रद्द कर दी थी जिससे इनकी संख्या 57 हो गयी थी.
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और महासचिव राजीव मेहता ने एक संयुक्त बयान जारी कर इन 56 एनएसफएफ की सूची सौंपी है जिन्होंने मेहरा की याचिका के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सौंपी है.
नरिंदर बत्रा और महासचिव राजीव मेहता मेहरा का कहना था कि अस्थायी मान्यता देना खेल संहिता का उल्लघंन है. आईओए के बयान के अनुसार, ''मंत्रालय ने जिन 57 एनएसएफ से जवाब मांगा था, उसमें से 56 का जवाब मिल गया है जिन्हें अस्थायी रूप से मान्यता देने की सिफारिश की गयी थी. एक एनएसएफ ने 14 अगसत सुबह साढ़े दस बजे तक जवाब नहीं दिया है और वो जूडो संघ है.''