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खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया अध्यक्ष मुश्ताक अहमद को पद छोड़ने का दिया आदेश, जानिए वजह

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Published : Jul 9, 2020, 10:27 AM IST

खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया अध्यक्ष मुश्ताक अहमद पर राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन का आरोप लगाया है और उन्हें उनके पद पर इस्तीफा देने को कहा है.

Hockey India
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नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया अध्यक्ष मुश्ताक अहमद को पद से इस्तीफा देने को कहा है. मंत्रालय ने कहा है कि 2018 में उनका चुनाव राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है.

हॉकी इंडिया महासचिव राजिंदर सिंह को छह जुलाई को लिखे पत्र में मंत्रालय ने महासंघ से अध्यक्ष पद के चुनाव 30 सितंबर तक नए सिरे से कराने के लिए कहा है.

पत्र में कहा गया, "मामले की जांच की गई है. यह पाया गया कि मुश्ताक अहमद 2010 से 2014 तक हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष और 2014 से 2018 तक महासचिव थे. अध्यक्ष के तौर पर 2018 से 2022 के बीच उनका हॉकी इंडिया के पदाधिकारी के तौर पर लगातार तीसरा कार्यकाल होगा."

हॉकी इंडिया अध्यक्ष मुश्ताक अहमद

इसमें कहा गया, "इसलिए उनका चुनाव राष्ट्रीय खेल महासंघों के पदाधिकारियों के लिए उम्र और कार्यकाल के सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है."

खेल संहिता के तहत राष्ट्रीय खेल महासंघ के पदाधिकारी लगातार दो बार ही पद पर आसीन हो सकते हैं. बाद में संशोधन के बाद केवल अध्यक्ष के लिए तीन कार्यकाल मान्य किए गए.

अहमद के 2018 में अध्यक्ष बनने के बाद से इस मसले पर महासंघ और मंत्रालय के बीच विवाद है. एक आरटीआई के जवाब में पाया गया था कि खेल मंत्रालय ने 2019 में अहमद के एक अक्टूबर 2018 को हॉकी इंडिया अध्यक्ष पद पर चुने जाने को खेल संहिता का उल्लंघन बताया था.

खेल मंत्रालय

मंत्रालय ने उन्हें 13 फरवरी 2019 को लिखे पत्र में पद छोड़ने और हॉकी इंडिया को नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कहा था. इसके जवाब में हॉकी इंडिया ने कहा था कि उम्र और कार्यकाल के संशोधित दिशा निर्देश एक मई 2010 को जारी हुए और वे पूर्वप्रभावी तरीके से लागू नहीं किए जा सकते हैं.

हॉकी इंडिया 2010 में मान्य महासंघ नहीं था. उसे 28 फरवरी 2014 को मान्यता मिली जिस समय अहमद कोषाध्यक्ष थे.

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