मुंबई :बॉम्बे हाई कोर्ट ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की मासूम बेटी से रेप की धमकी देने वाले उसे आरोपी को राहत देते हुए मुकदमा आगे न चलाने की बात कही है, क्योंकि आरोपी रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी के खिलाफ दायर FIR और चार्जशीट को खारिज कर दिया है.
इस मामले में आरोपी शख्स हैदराबाद का रहने वाला एक टेकी है, जिसने भारत-पाक टी-20 फाइनल में हार के बाद विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की बेटी के खिलाफ अपने ट्विटर हैंडल पर यौन संबंधी कमेंट लिखते हुए रेप की धमकी दी थी.
इसी मामले में अभियुक्त रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से एक सहमति का हलफनामा दायर किया गया, जिसमें सहमति के आधार पर इस मामले को खारिज करने की बात कही जा रही है.
इस मामले में आरोपी रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी के खिलाफ मुकदमा न चलाने की बात शिकायतकर्ता ने कही है. ये शिकायतकर्ता कोई और नहीं, बल्कि विराट-अनुष्का के मैनेजर है. इसके अलावा आरोपी ने कोर्ट से कहा कि वो एक मेधावी IIT-JEE रैंकर रह चुका है. इस तरह की गलती न करने का वह भविष्य में ध्यान रखेगा. अगर ये मामला चलता है तो उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होगा. इस तरह की दलीलों के बाद अदालत ने FIR और चार्जशीट को खारिज करने की सहमति दी.
आपको बता दें कि यह पूरा मामला टी-20 वर्ल्ड कप के समय का है, भारतीय क्रिकेट टीम अपने मैच हार गई थी. बस उसी बात से नाराज होकर रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली के परिवार और उनकी बेटी वामिका के लिए कथित तौर पर इस तरह की टिप्पणी की थी.
इस मामले में शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी को हैदराबाद से दबोच लिया था. पकड़े जाने के बाद पता चला कि आरोपी अकुबाथिनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने आईआईटी हैदराबाद से बीटेक भी कर रखा है. हालांकि मामले में 27 नवंबर, 2021 को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अकुबाथिनी को जमानत दे दी थी.