नई दिल्ली:महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यहां की एक अदालत के समक्ष लिखित दलीलें दाखिल कीं, जिसमें आरोपी भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना पक्ष रखा. राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने पुलिस की लिखित दलीलों की प्रति आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के वकीलों को सौंपी है.
इस मामले में अब 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी. 28 नवंबर को अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव को लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए और समय दिया गया. शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हर्ष बोरा ने पहले लिखित दलीलें दायर की हैं. अदालत ने कहा था, 'अभियोजन और बचाव पक्ष, प्रत्येक को लिखित दलीलों की एक प्रति प्रदान की गई है'.
अदालत ने 30 अक्टूबर को मामले में वकील को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था और पक्षों के सामने इस बात पर जोर दिया था कि दलीलें व्यवस्थित तरीके से समाप्त की जाएंगी. सिंह के वकील ने 22 नवंबर को लिखित दलीलें दायर की थीं. भाजपा सांसद ने पहले छह महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि भारत में कोई कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ था.