नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ फ्लैट खरीददारों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. गौतम गंभीर एक रियल इस्टेट कंपनी के ब्रांड एंबेस्डर हैं और कंपनी के खिलाफ फ्लैट धारकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है.
दिल्ली पुलिस ने गौतम गंभीर के अलावा कंपनी के प्रमोटर मुकेश खुराना, गौतम मेहरा और बबीता खुराना के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है. गौतम गंभीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है.
धोखाधड़ी के मामले में गौतम गंभीर पर केस दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला
गौतम गंभीर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. फ्लैट धारकों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. गंभीर एक रियल इस्टेट कंपनी के ब्रांड एंबेस्डर हैं जिस वजह से उनका नाम इस चार्जशीट में आया है.
कंपनी पर फ्लैट धारकों के पैसे लेकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है. फ्लैट धारकों की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने केस दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने गौतम गंभीर का नाम भुनाकर निवेशकों से पैसे लिए और फ्लैट नहीं दिए.
फ्लैट खरीददारों ने कंपनी पर ये आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि उन्होंने 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कंपनी के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किए थे, लेकिन अभी तक उन्हें फ्लैट नहीं मिले हैं. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि कंपनी ने 6 जून 2013 को बायर्स को फ्लैट देने का वादा किया था. लेकिन कंपनी 2014 तक फ्लैट देने के लिए टाल-मटोल करती रही. बता दे कि15 अप्रैल 2015 को अधिकारियों ने प्रोजेक्ट का प्रमाण रद्द कर दिया था.