नई दिल्ली: नोटिस में समिति ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नौ अगस्त 2018 के आदेश के साथ 20 सितंबर के आदेश के मुताबिक अर्हता प्राप्त अधिकारी ही मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में होने वाली वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लेंगे.
सीओए ने नोटिस में कहा है, "कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए की सुप्रीम कोर्ट के नौ अगस्त 2018 के आदेश के साथ 20 सितंबर 2019 के आदेश के मुताबिक अर्हता प्राप्त अधिकारी ही वार्षिक आम बैठक में हिस्सा ले सकेंगे."