कोच्चि: क्रिकेटर एस श्रीसंत की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने के बाद, केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को कन्नूर टाउन पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लिए गए धोखाधड़ी के मामले में 8 दिसंबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया. इस बीच, श्रीसंत के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामला पहले ही सुलझ चुका है. मामला कन्नूर के मूल निवासी सारेग बालगोपाल द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्रीसंत और दो अन्य ने एक विला और स्पोर्ट्स अकादमी परियोजना में भागीदारी की पेशकश करके लगभग 19 करोड़ रुपये की उगाही की, जो कर्नाटक के मूकाम्बिका मंदिर के पास कोल्लूर में शुरू करने का प्रस्ताव था.
कन्नूर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश के अनुसार, टाउन पुलिस ने 22 नवंबर को पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एस श्रीसंत के खिलाफ मामला दर्ज किया. श्रीसंत तीसरे आरोपी हैं और उडुपी के मूल निवासी राजीव कुमार और के वेंकटेश किनी क्रमशः पहले और दूसरे आरोपी हैं. याचिकाकर्ता कन्नूर चेरुकुन्नु के मूल निवासी सारेग बालागोपाल ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कोल्लूर में राजीव कुमार्स लैंड में एक विला की पेशकश करके 18,70,000 रुपये की उगाही की और उसी रिसॉर्ट में प्रस्तावित एक खेल अकादमी में साझेदारी का भी वादा किया.