हैदराबाद :ड्रग्स केस में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हो रही है. मंगलवार को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी का पूरजोर विरोध कर आर्यन खान का पक्ष रखा था. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर (बुधवार) का समय दिया था. बुधवार को वकील अमित देसाई आर्यन खान का पक्ष रखा. कोर्ट ने बृहस्पतिवार के लिए सुनवाई को एक बार फिर टाल दिया है. कोर्ट कल दोपहर 2:30 बजे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.
आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में दी थी ये दलीलें
3 अक्टूबर को समान अपराध में सबकी गिरफ्तारी हुई.
गिरफ्तारी के बजाय सहयोग लेना चाहिए था.
अरबाज पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप लगा है.
आरोपियों से संबंध नहीं है.
गिरफ्तारी गैर-कानूनी तरीके से की गई.
जब साजिश नहीं हुई तो गिरफ्तारी क्यों की गई.
27 ए और 29 का जिक्र नहीं था.
अरबाज की गिरफ्तारी भी गैर-कानूनी.
बेल नियम है बल्कि जेल अपवाद होना चाहिए
अब गिरफ्तारी नियम हो चुकी है और बेल अपवाद.
41 ए में नोटिस जारी कर जांच में मदद मांगनी चाहिए थी.
इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी.
अरबाज मर्चेंट का केस भी लड़ रहे हैं अमित देसाई. अब एनसीबी अपना पक्ष रखेगी.
अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला है.
मामला निजी सेवन से ज्यादा नहीं है.
अगर उल्लंघन हुआ है तो रिहाई भी होनी चाहिए.
ड्रग्स का कोई टेस्ट क्यों नहीं हुआ.
गिरफ्तारी को कोई आधार नहीं बनता है.
साजिश के लिए गिरफ्तार दो लोगों को बेल मिल गई है.
जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था.
तीनों के साथ गिरफ्तार महिला का पंचनामा नहीं है.
जो गुनाह हुआ ही नहीं फिर उस पर गिरफ्तारी कैसे हुई?
इस्तेमाल एक क्रिया है, जो हुई ही नहीं है.
एनडीपीएस कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दी है.
सीसीटीवी फुटेज पर कुछ क्यों नहीं किया गया?
तीन अलग लोग फिर साजिश कैसे हो सकती है?
सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी तो साजिश के आधार पर गिरफ्तारी क्यों हुई?
क्या हुआ था मंगलवार की सुनवाई में ?
मंगलवार को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने गिरफ्तारी के खिलाफ की कई दलीलें पेश की थी. मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर एनसीबी पर कई सवाल भी उठाए थे. बताया जा रहा था कि बुधवार का दिन आर्यन खान के लिए बहुत अहम हो सकता था.
-आर्यन खान के वकील की दलीलें-
- पार्टी में बतौर गेस्ट गए थे आर्यन खान
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में गिरफ्तारी का पूरजोर विरोध करते हुए कहा था कि आर्यन खान कोविड के दौरान भारत लौटे हैं. आर्यन खान कैलिफॉर्निया में पढ़ाई कर रहे हैं. इस मामले में वह कस्टमर नहीं हैं.
क्रूज पार्टी में आर्यन खान बतौर गेस्ट पहुंचे थे. प्रदीव गाबा नामक शख्स ने आर्यन को पार्टी में आने का न्योता दिया था. आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास से क्रूज पार्टी की कोई टिकट भी नहीं मिली है. साथ ही पंचनामा में फोन जब्त करने की भी जानकारी मुहैया नहीं कराई गई.
- ड्रग्स चैट्स से क्रूज पार्टी का कोई वास्ता नहीं
आर्यन खान के वकील ने दलीलें देते हुए कहा कि आर्यन खान शाम 4.30 बजे क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे थे. वहीं, एनसीबी पहले से ही क्रूज पर भेष बदलकर मौजूद थी.
ऐसे में एनसीबी ने आर्यन और अरबाज समेत कई लोगों को धरा, लेकिन आर्यन के पास से कोई आपत्तिजनक चीजें बरामद नहीं हुईं. अरबाज खान के जूते से तकरीबन छह ग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी.
ऐसे में इतनी कम मात्रा के लिए जेल नहीं भेजा जा सकता है. वहीं, आर्यन खान का ड्रग्स लेने का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ. इसलिए आर्यन खान को गिरफ्तार करने कोई आधार नहीं बनता है.
क्या है पूरा मामला ?
बीती 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे कोर्डेलिया क्रूज पर चल रही ड्रग्स पार्टी की गुप्त सूचना पर मुंबई एनसीबी के जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े की अगुवाई में धावा बोला गया था. मौके से आर्यन खान समेत एनसीबी ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से आर्यन खान चार बार जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, जो हर बार खारिज कर दी गई. बुधवार को आर्यन खान की जमानत पर बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है.
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