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कंगना को कोर्ट ने दी राहत, जावेद अख्तर की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग खारिज - javed akthar defamation case

अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अभिनेत्री कंगना रनौत को राहत मिली है. कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ जावेद अख्तर की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग को खारिज कर दिया है.

Kangana Ranaut
कंगना

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Published : Jan 4, 2022, 9:45 PM IST

मुंबई:बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मानहानि केस में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ जावेद अख्तर की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग को खारिज कर दिया है. अब इस मामले में एक फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

जावेद अख्तर ने पिछले साल दिसंबर में कोर्ट में यह याचिका दायर की थी. इस सिलसिले में अख्तर ने कहा था कि कंगना बहाना बनाकर अदालत में पेश नहीं हो रही हैं, लेकिन इस दौरान वह लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं. जावेद की इस अर्जी पर कोर्ट ने कंगना के वकील को सुनवाई की अगली तारीख यानी चार जनवरी को अपना जवाब दाखिल को कहा था. मामले में अभिनेत्री आखिरी बार 20 सितंबर को अंधेरी मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट आर.आर खान के सामने पेश हुई थीं.

क्या है मामला

कंगना रनौत ने साल 2020 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जावेद अख्तर का नाम खींचा था. उन्होंने कहा था कि जावेद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री में गुटबाजी करते हैं और नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं. इस स्टेटमेंट के बाद जावेद अख्तर ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

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