हैदराबाद:ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाइकोर्ट बुधवार को फिर सुनवाई करेगा. आर्यन को सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. फिलहाल आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. आर्यन को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आर्यन समेत 20 आरोपी गिरफ़्तार किए गए हैं.
कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जानें
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की तरफ से पेश हुए.
मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा - ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे.
मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा चूंकि आर्यन के पास से कुछ रिकवरी नहीं हुई. आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया. उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है.
मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा जहां तक मेरा सवाल है, कोई बरामदगी नहीं है, कोई सेवन नहीं हुआ है और ना ही कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है. अरबाज मर्चेंट के पास छह ग्राम चरस था जो उसके जूते से बरामद किया गया था. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है. मुझ कोई चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह मेरे दोस्त हैं.
मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा 'मेरा मामला Conscious Possession का नहीं है. किसी के जूते में क्या था या कहीं भी मेरी चिंता नहीं है. जो बरामद किया गया वह छोटा सा- छह ग्राम था. यह मात्रा मुझे हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं है. कई अन्य बिचौलियों और व्यावसायिक मात्रा के साथ पाए गए हैं.'
मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि अरबाज के पास ड्रग्स था या नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कॉन्शियस पोजेशन है. ये केस सिर्फ 6 ग्राम का था, मतलब स्मॉल क्वांटिटी का है. मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि आर्यन खान को गलत तरह से फंसाया गया है.
मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि एनसीबी ने आर्यन का बयान एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया था, जिसे अगले दिन वापस ले लिया गया. आर्यन को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है. हमने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है.
मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि आर्यन के खिलाफ ना तो कंजंप्शन, पोजेशन या सेल का केस है. गवाहों ने साफ कहा कि उनका इस केस कोई लेना देना नहीं है.
कोर्ट रूम में मुकुल रोहतगी ने समीर वानखेड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'समीर वानखेडे ने कल कहा था कि एक राजनीतिक व्यक्ति से दुश्मनी की वजह से ऐसा हो रहा है. लेकिन आज वे कह रहे हैं आर्यन भी उसमें शामिल हैं. आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, यहां तक कि अरबाज ने भी कहा है कि उनके पास ड्रग्स नहीं था.
आर्यन के वकील का कहना है कि व्हाट्सऐप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है. एनसीबी ये कह रही है कि आर्यन ड्रग्स का सेवन करता था, विदेश के लोगों से उसके संपर्क थे. ये तमाम बातें ट्रायल की हैं, इन बातों को कोर्ट में साबित करना होगा.
आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी कल दोपहर ढाई बजे मामले में सुनवाई होगी. मामले में मुकुल रोहतगी ने अपनी सारी दलीलें पेश कर दी हैं.
न्यायमूर्ति एन. वी. सांबरे ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की.
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि एनसीबी के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है.
वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा, 'नशा करने का कोई साक्ष्य नहीं है, मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ और तथाकथित षड्यंत्र तथा उकसाने में उनकी संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं हैं, जैसा कि एनसीबी ने आरोप लगाया है।'
रोहतगी ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई जारी रखेगी. अदालत बुधवार को एनसीबी की तरफ से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह की भी दलीलें सुनेगी.
बता दें कि मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर 2 अक्टूबर की शाम जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने छापा मारा था, तब वहां से आर्यन खान को भी पकड़ा गया था. आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत अन्य कुछ लोगों को भी पकड़ा गया था. अरबाज के पास से चरस की बरामदी दिखाई गई है. NCB ने आर्यन से लंबी पूछताछ के बाद कोर्ट में ये दावा किया था कि आर्यन के पास से भले ही ड्रग्स बरामद न हुआ हो, लेकिन वो इस साजिश का हिस्सा रहे हैं.