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जेल से रिहा होने के बाद पापा शाहरुख संग 'मन्नत' पहुंचे आर्यन, हुआ जोरदार स्वागत

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन आज आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए. वह पापा शाहरुख खान के साथ अपने घर मन्नत पहुंच गए हैं. इस मौके पर फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया.

आर्यन खान
आर्यन खान

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Published : Oct 30, 2021, 11:01 AM IST

Updated : Oct 30, 2021, 12:23 PM IST

हैदराबाद: ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान और दो अन्‍य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा आज तकरीबन 27 दिन बाद जेल से रिहा हो गए. इसके बाद पापा शाहरुख खान के साथ आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंच गए हैं. इस मौके पर फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया.

जेल से रिहा हुए आर्यन खान

वहीं, दूसरी तरफ बेल ऑर्डर की कॉपी आज तड़के आर्थर रोड जेल पहुंची. जिसके बाद आर्यन की रिहाई की सारी औपचारिकताएं पूरी की गईं. बता दें, शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे बेल ऑर्डर की कॉपी आने के बाद सेशंस कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर भी जारी कर दिया था, लेकिन समय से कागज आर्थर रोड जेल नहीं पहुंच पाए, जिस कारण शुक्रवार को आर्यन की रिहाई नहीं हो सकी.

जेल अधिकारियों ने आज सुबह 5:30 बजे आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी खोली तो उसमें आर्यन खान के बेल ऑर्डर की कॉपी निकली. आर्यन को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. बता दें, अभिनेत्री जूही चावला ने आर्यन की जमानत ली है.

गौरतलब है कि आर्यन को गुरुवार (28 अक्टूबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. जमानत के लिए जस्टिस नितिन सांब्रे की अदालत ने ऑपरेटिव ऑर्डर दिया था.

जेल से छूटने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की आर्यन खान पर शर्तें-

क्रूज ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने के साथ निम्नलिखित शर्तें जारी की हैं.

  • आर्यन खान बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.
  • आर्यन खान को स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
  • मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन, इसलिए इस पर कोई बयान ना दें.
  • किसी दूसरे आरोपी से किसी भी तरह का कोई संपर्क ना करें.
  • आर्यन खान को हर शुक्रवार 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी में पेश होना होगा

जानिए आर्यन खान मामले में कब क्या हुआ?

2 अक्टूबर- आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने हिरासत में लिया.

3 अक्टूबर - एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को गिरफ्तार किया और उनकी हिरासत के लिए एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया. मजिस्ट्रेट ने तीनों को 4 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया.

4 अक्टूबर - आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया. गिरफ्तार किए गए पांच अन्य लोगों को भी एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया.

5 अक्टूबर - एनसीबी ने मामले में चार और आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए पेश किया. सभी को 11 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया.

6 अक्टूबर - एनसीबी ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर क्रूज पर पार्टी के आयोजन टीम का हिस्सा थे. सभी को 14 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया.

7 अक्टूबर - आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को हिरासत के लिए पेश किया गया. हिरासत बढ़ाने की एनसीबी की याचिका खारिज कर दी गई और तीनों को पांच अन्य आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. खान ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की. मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका की विचारणीयता पर जवाब देने के लिए एनसीबी को समय दिया और मामले की सुनवायी 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया.

8 अक्टूबर- आर्यन खान को मर्चेंट के साथ मुंबई की आर्थर रोड जेल भेजा गया. मजिस्ट्रेट अदालत ने तीनों जमानत याचिकाओं को सुनवाई की. करीब पांच घंटे की लंबी सुनवाई के बाद जमानत याचिकाओं को विचारणीयता नहीं होने के चलते खारिज कर दिया गया. आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ने विशेष एनडीपीएस अदालत में जमानत याचिकाएं दायर कीं.

11 अक्टूबर- एनडीपीएस अदालत में आर्यन खान की जमानत अर्जी दायर की गई. एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, याचिका पर सुनवायी 13 अक्टूबर 2021 को करना तय किया गया.

13 अक्टूबर- विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की.

20 अक्टूबर- विशेष एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिकाएं खारिज की. आर्यन खान और धमेचा जमानत के लिए बम्बई हाई कोर्ट पहुंचे.

21 अक्टूबर - आर्यन खान की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे के समक्ष दायर की गई और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया. मामले पर सुनवायी 26 अक्टूबर, 2021 को करना तय किया गया.

26 अक्टूबर - बम्बई हाई कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. मर्चेंट ने भी जमानत याचिका दायर की.

27 अक्टूबर - आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कीं.

28 अक्टूबर- बम्बई हाई कोर्ट ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को जमानत प्रदान की.

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Last Updated : Oct 30, 2021, 12:23 PM IST

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