हैदराबाद:क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शुक्रवार को भी जमानत नहीं दी गई. अब उनके वकील को जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है. मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है. आर्यन की तरफ से मानशिंदे ने कहा कि मेरे पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है. किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है.
मुंबई के किला कोर्ट ने आर्यन खान की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि आर्यन की याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है. ऐसे में अब आर्यन खान और अन्य सभी आरोपियों को जेल में आज रहना होगा. बताया जा रहा है कि आर्थर जेल वो जगह है, जहां कसाब, अबू सालेम, संजय दत्त जैसे लोगों को रखा जा चुका है.
इससे पहले आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को एनसीबी दफ्तर से आर्थर रोड जेल ले जाया गया. जेल में शिफ्ट करने से पहले इन सभी आरोपियों को मुंबई के जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भी ले जाया गया था. वहीं, केस में मुनमुन धमेचा समेत पकड़ी गईं लड़कियों को मुंबई के भायखला जेल में भेजा गया है.
कोर्ट से आर्यन खान ने की इमोशनल अपील: कोर्ट में आर्यन ने कहा कि मैं भारत का हूं, मेरे माता-पिता भारतीय हैं, और भारत में रह रहे हैं. मेरे पास भारतीय पास पोर्ट है, मैं जांच में सहयोग करूंगा, कोई सवाल ही नहीं है कि मैं देश छोड़ दूंगा.
3-5 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेल रह सकते हैं आरोपी