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आर केली की बेल अर्जी हुई नामंजूर, जज ने कोरोना वायरस को नहीं माना कारण - आर केली बेल अपील

कई गंभीर चार्जेस के लिए ट्रायल का इंतजार कर रहे सिंगर-सॉन्गराइटर आर केली के बेल की अर्जी ब्रुकलिन फेडरल जज ने खारिज कर दी है. उनके अनुसार कोविड-19 का तनाव लाजिमी है लेकिन यह कोई वजह नहीं.

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आर केली की बेल अर्जी हुई नामंजूर, जज ने कोरोना वायरस को नहीं माना कारण

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Published : Apr 8, 2020, 5:06 PM IST

वॉशिंगटनः मंगलवार (लोकल टाइम) को जज ने फैसला सुनाया कि अमेरिकी सिंगर और सॉन्गराइटर आर. केली को अभी जेल में भी रहना पड़ेगा. वह अपने ऊपर लगे धमकाने, सेक्स ट्रैफिकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी चार्जेस का ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 53 वर्षीय 'आर एंड बी' सिंगर ने विंडी सिटी और ब्रुकलिन की अदालत में अपील की थी कि उन्हें शिकागो की जेल से बाहर निकाला जाए, सिंगर ने अपनी उम्र और हर्निया के हालिया ऑपरेशन की वजह से कोविड-19 का खतरा बताया था.

लेकिन, मंगलवार को जारी आदेश में, ब्रुकलिन फेडरल जज ने केली के दावों पर असहमति जताई और पाया कि शिकागो में केली के साथ रहने वाले व्यक्तियों में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है.

जज ने अपने फैसले में लिखा, 'हालांकि मैं याचिकाकर्ता के कोविड-19 के बारे में तनाव से सहानुभूति रखता हूं लेकिन उन्होंने अपनी रिहाई से संबंधित अहम कारण नहीं बताए हैं.'

'आई बिलिव आई कैन फ्लाई' गायक जिनका असली नाम रॉबर्ट सिल्वेस्टर केली है, उनको ब्रुकलिन के जज और शिकागो के फेडरल जज दोनों की मंजूरी की जरुरत पड़ेगी. तभी वह ट्रायल के शुरू होने तक विंडी सिटी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हैं.

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केली का चाइल्ड अब्यूज के मामले में केस जून में चलने वाला था, लेकिन जज का कहना है कि कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है.

(इनपुट्स- एएनआई)

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