जोधपुर :राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर शुक्रवार को न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सरकार ने जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा है. सरकार की ओर से जवाब के लिए समय देने के अनुरोध पर न्यायालय ने छह सप्ताह का समय दिया है. वहीं सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत और रेखा सांखला मौजूद रहे तो सोनाली और सैफ अली खान की ओर से अधिवक्ता केके व्यास मौजूद रहे. ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी रहेगा.
अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका संबंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किये गए सैफ अली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है.
वहीं, दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है, तो तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश की गई है.