जयपुर :राजस्थान के कोटा में मंगलवार से 21 अप्रैल तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है ताकि आगामी त्योहारों और 'द कश्मीर फाइल्स' की स्क्रीनिंग के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके. कोटा कलेक्टर राजकुमार सिंह के एक सर्कुलर में कहा गया है कि जिले में 22 मार्च को सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी.
सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि उक्त अवधि के दौरान सभा, विरोध प्रदर्शन और रोड मार्च पर प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश सरकारी कार्यक्रमों, कोविड टीकाकरण आदि पर लागू नहीं होगा.
आदेश में आगे कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक, परेशान करने वाले तथ्यों को पोस्ट करने और प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.