मुंबई: रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपनी लिखित याचिका में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पटना पुलिस को 25 जुलाई को 'जीरो एफआईआर' मानते हुए मामले को मुंबई पुलिस को हस्तांतरित कर देना चाहिए. रिया ने यह भी कहा कि राजपूत के पिता ने उस पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं.
शीर्ष अदालत ने पहले ही रिया की स्थानांतरण याचिका (मामले को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने) पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
अपनी लिखित याचिका में रिया ने कहा कि एफआईआर का पटना में किसी अपराध से कोई कनेक्शन नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा यह किया जा सकता है कि पटना में एक जीरो एफआईआर दर्ज करके फिर इस मामले को अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को भेजा जा सकता है.
रिया ने कहा कि बिहार में जांच पूरी तरह से अवैध है और इस तरह की अवैध कार्यवाही को सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है.