चेन्नई :मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल अभिनेता विजय (Tamil Actor Vijay) द्वारा विदेश से मंगाई गई लग्जरी कार 'रोल्स रॉयस घोस्ट' (Rolls Royce Ghost) पर प्रवेश कर वसूले जाने को चुनौती दिए जाने पर अभिनेता को फटकार लगाई और कहा कि ऐसे सम्मानित अभिनेता से 'टैक्स का भुगतान तुरंत एवं समय पर करने की अपेक्षा की जाती है' और उन्हें केवल फिल्मी नायक ही नहीं बने रहना चाहिए.
वर्ष 2012 में इंग्लैंड से आयात की गई इस कार से संबंधित याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एसएम सुब्रह्मणयम ने अभिनेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि दो सप्ताह के भीतर तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड-19 लोक राहत कोष में जमा कराने का निर्देश दिया.
न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता सी जोसेफ विजय ने अपने हलफनामे में उनके पेशे के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया और विजय एक अभिनेता हैं, यह तथ्य तब सामने आया जब उनके वकील ने इस बारे में बताया.
जानकारी के मुताबिक, 'रोल्स रॉयस घोस्ट' काफी महंगी कार है और वर्तमान में इसकी कीमत करीब पांच करोड़ रुपये या इससे अधिक हो सकती है.
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता ने इंग्लैंड से एक महंगी कार आयात की. हालांकि, दुर्भाग्य से इस पर लगने वाले प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया. उन्होंने इंग्लैंड से मंगवाई गई कार पर प्रवेश कर से बचने के लिए रिट याचिका दायर की. याचिकाकर्ता एक मशहूर अभिनेता हैं और उनके तुरंत एवं समय पर कर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है.