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जावेद अख्तर मानहानि मामला : अदालत ने कंगना की याचिका खारिज की

अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा मानहानि की दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों को चुनौती दी थी.

Kangana plea rejected by court in Javed Akhtar Defamation CaseKangana plea rejected by court in Javed Akhtar Defamation Case
जावेद अख्तर मानहानि मामला : अदालत ने कंगना की याचिका खारिज की

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Published : Apr 5, 2021, 5:48 PM IST

मुंबई : सत्र अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत का आवेदन सोमवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा मानहानि की दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों को चुनौती दी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस यू बघेले ने कहा कि आवेदक (रनौत) की तरफ से दर्ज कराई गई अर्जी खारिज की जाती है. आवेदन खारिज करने के कारणों के साथ आदेश की विस्तृत प्रति बाद में उपलब्ध कराई जाएगी.

रनौत (34) ने सत्र अदालत से आग्रह किया था कि अख्तर द्वारा दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत के मामले में अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत की तरफ से जारी समन और कानूनी कार्यवाहियों को रद्द किया जाए.

पढ़ें :अदालत ने जावेद अख्तर की शिकायत पर कंगना को समन किया

जावेद अख्तर (76) ने पिछले वर्ष नवंबर में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया था कि अभिनेत्री ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे.

(इनपुट - भाषा)

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